बिलासपुर: प्रदेश में बिना मान्यता संचालित निजी स्कूलों के खिलाफ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को सख्त आदेश पारित किया। कोर्ट ने ...
बिलासपुर:
प्रदेश में बिना मान्यता संचालित निजी स्कूलों के खिलाफ हाई कोर्ट की
डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को सख्त आदेश पारित किया। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश
दिए हैं कि आगामी आदेश तक बिना मान्यता वाले निजी स्कूलों में किसी भी नए
छात्र का दाखिला नहीं किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जिन छात्रों का
प्रवेश हो चुका है, उन्हें कक्षा से बाहर नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रार को
आदेश दिया गया है कि ऐसी याचिकाएं स्वीकार न की जाएं, जिनमें दाखिला रद
कराने की मांग हो, ताकि अभिभावकों को और परेशानी न उठानी पड़े। इस मामले की
अगली सुनवाई की तारीख 5 अगस्त निर्धारित की गई है। विकास तिवारी की ओर से
अधिवक्ता संदीप दुबे और मानस बाजपेई के माध्यम से जनहित याचिका दायर की गई
है। इसमें कहा गया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में बिना मान्यता के ऐसे
स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनमें नर्सरी से कक्षा एक तक की शिक्षा दी जा
रही है। यही नहीं एक मान्यता प्राप्त स्कूल के नाम पर, कई शाखाएं खोल ली गई
हैं।
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