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रायपुर में महिला से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

   रायपुर। महिला के साथ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपित को कोर्ट ने 10 साल का कठोर कारावास के साथ 3000 रुपए के अर्थ...

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 रायपुर। महिला के साथ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपित को कोर्ट ने 10 साल का कठोर कारावास के साथ 3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 2 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक नीलेश ठाकुर ने बताया कि मोवा निवासी पीड़ित महिला मजदूरी और उसका पति राजमिस्त्री का काम करता है। 21 जून 2023 को उसका पति अपने बीमार रिश्तेदार को देखने के लिए गांव गया था। वह हमेशा की तरह काम में पहुंची। इस दौरान मिस्त्री ने पास के निर्माणधीन मकान से मशीन लाने भेजा।

वहां पहुंचने पर मोवा निवासी आरोपित कुशाल वर्मा (34) से मशीन देने कहा। वह झांसा देकर मशीन देने के बहाने घर के भीतर ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसे मकान की छत से फेकने, उसके बच्चों और पति को जान से मारने की धमकी दी। पति के घर लौटने पर पीड़िता ने घटना की जानकारी दी।

साथ ही पंडरी पुलिस थाने में तीन अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई।पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर प्रकरण की जांच करने के बाद 22 सितंबर को कोर्ट में चालान पेश किया।विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने पुलिस की केस डायरी और 13 गवाहों के आधार पर आरोपित को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। 

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