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इस योजना का लाभ 2004 से नियुक्त रेल अधिकारी और कर्मचारियों को मिलेगा

बिलासपुर। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर सोमवार को बिलासपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अंशुमन मिश्रा व वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक ...

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बिलासपुर। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर सोमवार को बिलासपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अंशुमन मिश्रा व वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक पूनम चौधरी ने पत्रकारों से चर्चा की और इस पर विस्तृत जानकारी दी। उनका कहना है कि इस योजना का लाभ 2004 से नियुक्त रेल अधिकारी और कर्मचारियों को मिलेगा। यह वह कर्मचारी हैं, जो न्यू पेंशन स्कीम में शामिल थे। एक अप्रैल 2025 से लागू होने वाली इस स्कीम की पांच प्रमुख विशेषताओं को उन्होंने बारी-बारी रखा। उनका कहना है कि सुनिश्चित पेंशन के तहत 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्त से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत व न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा। इसमें किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पेंशन का 60 फीसद परिवार को दिया जाएगा। 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी 10 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन के हकदार होंगे। महंगाई भत्ता आदि मिलाकर यह 15 हजार रुपये तक हो जाएगा। सैन्य कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्त के समय ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए सेवानिवृत्त की तिथि पर मासिक परिलब्धियों का 1/10 हिस्सा और इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की धनराशि कम नहीं होगी। 

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