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CBI ने सुभाष चंद्रा के खिलाफ लोन धोखाधड़ी मामले में FIR दर्ज की

  नई दिल्ली । डेस्क: सीबीआई ने ज़ी नेटवर्क के संस्थापक और एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा सहित तीन अन्य लोगों के खिलाफ ₹1,322 करोड़ से...

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नई दिल्ली । डेस्क: सीबीआई ने ज़ी नेटवर्क के संस्थापक और एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा सहित तीन अन्य लोगों के खिलाफ ₹1,322 करोड़ से अधिक के लोन धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज की है. यह कार्रवाई एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LICHFL) की शिकायत पर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि फर्जी और बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए नेटवर्थ प्रमाणपत्रों के आधार पर लोन हासिल किए गए थे.


एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के मुताबिक, 2018 में दो अलग-अलग लोन सुविधाओं के तहत कंपनियां– वसंत सागर प्रॉपर्टीज, पैन इंडिया इंफ्रा, डिजिटल सब्सक्राइबर मैनेजमेंट और स्पिरिट इंफ्रा पावर को लोन दिए गए थे.  

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इन कर्जों के लिए सुभाष चंद्रा ने अपनी व्यक्तिगत गारंटी दी थी. 


एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का आरोप है कि लोन स्वीकृत कराते समय सुभाष चंद्रा का नेटवर्थ ₹59,000 करोड़ से अधिक दिखाया गया था, जबकि बाद में दिवालियापन कार्यवाही के दौरान चंद्रा ने खुद को केवल कुछ करोड़ रुपये की संपत्ति का मालिक बताया. 


लोन खातों के डिफ़ॉल्ट होने के बाद सीबीआई की बैंकिंग प्रतिभूति धोखाधड़ी शाखा ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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